राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब मंगलवार को सुनवाई होगी। इस बीच सोनम ने कोर्ट में दलील दी है कि वह बेगुनाह है।
व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर अब अगली सुनवाई मंगलवार को होनी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप पत्नी सोनम और उसके साथियों पर लगा है। हालांकि, अब सोनम रघुवंशी ने इस मामले में खुद को बेगुनाह बताया है।
सोनम की जमानत बरकरार रहेगी
जानकारी के मुताबिक, राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ दाखिल मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब मंगलवार को सुनवाई करेगा। फिलहाल सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 14 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार को सोनम की गिरफ्तारी के समय उसे दिए अरेस्ट मेमो और अन्य दस्तावेजों की कॉपी दायर करने को कहा है।
सोनम ने खुद को बताया बेगुनाह
आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे मे खुद को बेगुनाह बताया है। सोनम ने अदालत से कहा है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। ऐसे में केवल आरोपों के आधार पर उसे दोषी नहीं माना जा सकता। हलफनामे में सोनम ने कहा है कि उससे कोई बरामदगी बाकी नहीं है। कोर्ट की ओर से लगाई शर्तों के मुताबिक वो शिलांग में ही रह रही है। इस केस में चार्जशीट पहले ही दायर हो चुकी है। ऐसे में इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वो सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं।
टाइपो एरर के कारण मिली जमानत- SG
इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में SG तुषार मेहता ने दलील दी थी कि “टाइपो एरर को कोर्ट ने जमानत का आधार बनाकर जमानत दे दी है। BNS की धारा 103 की जगह गलती से 403 टाइप हो गया था।” आपको बता दें कि राजा रघुवंशी की मई, 2025 में सोनम रघुवंशी से शादी हुई थी। फिर, दोनों हनीमून के लिए मेघालय की राजधानी शिलांग गए थे। इस दौरान राजा लापता हो गया था। कई दिनों के अभियान के बाद राजा का शव गहरी खाई में मिला था। कुछ ही समय पहले मेघालय हाई कोर्ट ने सोनम को जमानत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सोनम रिहा हो चुकी है, हम बेल पर रोक लगाने के इच्छुक नहीं हैं। मेघालय सरकार की याचिका पर कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह पहले देखेगा कि ट्रायल कैसे चल रहा है। साथ ही, सोनम रघुवंशी की जमानत को बरकरार रखा।


