Wednesday, October 15, 2025
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सेक्टर-36 चंडीगढ़ में तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार को मारी टक्कर, मौत; चालक महिला पर मामला दर्ज

चंडीगढ़/किशनगंज (बिहार), 19 सितम्बर 2025।
सेक्टर-36 और 37 के डिवाइडिंग रोड पर शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार काले रंग की ग्रैंड विटारा (नंबर CH01CW3058) कार, जिसे सुनिता अग्रवाल (पत्नी स्व. एन.आर. अग्रवाल, निवासी फेज-4 मोहाली, उम्र 65 वर्ष) चला रही थीं, ने पीछे से जोरदार टक्कर मारकर एक्टिवा सवार युवक को घायल कर दिया। बाद में उसकी मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शी राम कुमार (उम्र 30 वर्ष, निवासी भदुरगंज, किशनगंज, बिहार), जो सेक्टर-36 डी मार्केट के बरामदे में सब्जी बेचने का काम करता है, ने बताया कि वह मौके पर मौजूद था। उसने देखा कि कार तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही थी। उसने एक्टिवा (नंबर CH01BX6843) को टक्कर मारी जिससे चालक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं बेहोश हो गया।

हादसे के बाद आरोपी चालक सुनिता अग्रवाल खुद गाड़ी से उतरकर घायल युवक का हालचाल पूछने आईं और वहीं मौजूद लोगों ने उनका नाम-पता नोट कर लिया। तुरंत किसी ने 112 नंबर पर कॉल कर एंबुलेंस बुलाई और घायल को इलाज के लिए पीजीआई सेक्टर-12 ले जाया गया। पुलिस ने सरकारी फोटोग्राफर को मौके पर बुलाकर तस्वीरें खिंचवाईं।

पीजीआई में डॉक्टरों ने युवक (उम्र लगभग 23 वर्ष) को गंभीर हालत में भर्ती किया लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने उसे बयान देने के लिए अयोग्य (Unfit for statement) घोषित कर दिया।

मौके पर मौजूद एचसी अनिल कुमार (1213/सीपी, थाना-36, चंडीगढ़) ने कार्रवाई करते हुए बयान दर्ज किए। प्रत्यक्षदर्शी राम कुमार ने साफ तौर पर आरोपी महिला चालक की पहचान की और पुलिस को बताया कि हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही के कारण हुआ।

पुलिस ने आरोपी चालक सुनिता अग्रवाल के खिलाफ धारा 281 और 125(A) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल जांच जारी है।

परिवार का आरोप – सुनवाई नहीं हो रही

मृतक युवक के परिजनों का कहना है कि वे उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले हैं और युवक का नाम अमित था। जिसकी उम्र 23 वर्ष थी उन्होंने आरोप लगाया है कि थाने में आवेदन देने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आरोपी महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

कानूनी सहायता की सुविधा

पुलिस ने सूचना में यह भी उल्लेख किया है कि पीड़ित पक्ष या आरोपी पक्ष दोनों में से कोई भी फ्री लीगल एड (निःशुल्क कानूनी सहायता) लेने का अधिकार रखते हैं। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सेक्टर-43 जिला अदालत परिसर, चंडीगढ़ से संपर्क किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर – 8427566990।

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