अंबेडकर नगर। जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर पोस्ट निवासी कमलेश ने अपनी बहन पूजा को न्याय दिलाने की मांग करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लगभग 10 वर्ष पूर्व पूजा की शादी अकबरपुर क्षेत्र के चकिया निवासी शिवकुमार से पूरे रीति-रिवाज के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों का एक बेटा अंश हुआ, जिसकी उम्र करीब नौ वर्ष बताई जा रही है। अब परिवार का आरोप है कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और बिना तलाक लिए शिवकुमार ने दूसरी शादी कर ली, जिससे पूरा परिवार सदमे में है।
कमलेश के अनुसार शादी के शुरुआती वर्षों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन करीब पांच वर्ष पहले उनकी बहन पूजा की मानसिक स्थिति अचानक खराब हो गई। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई। आरोप है कि उस समय ससुराल पक्ष ने कहा था कि जब तक पूजा पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती, तब तक वह मायके में रहकर इलाज कराए और स्वस्थ होने के बाद उसे वापस अपने ससुराल ले जाया जाएगा।
पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने पूजा का लगातार इलाज कराया और उसकी सेहत सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किए। इस दौरान नौ वर्षीय बेटा अंश अपने पिता शिवकुमार के साथ ही रह रहा था। कमलेश का कहना है कि वे और उनके परिवार के सदस्य हर एक-दो महीने में बच्चे से मिलने जाते थे। मुलाकात के दौरान बच्चे के लिए कपड़े, मिठाई और अन्य आवश्यक सामान भी लेकर जाते थे। उनका दावा है कि इस पूरे समय दोनों परिवारों के बीच बातचीत और संपर्क भी बना हुआ था तथा किसी प्रकार के वैवाहिक विवाद या तलाक की चर्चा कभी नहीं हुई।
कमलेश का आरोप है कि दो दिन पहले उनके रिश्तेदारों से सूचना मिली कि शिवकुमार ने एक शिव मंदिर में दूसरी शादी कर ली है। उनका कहना है कि यह जानकारी परिवार को पहले नहीं दी गई और न ही दूसरी शादी से पहले कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। उनका आरोप है कि पूजा को न तो तलाक दिया गया और न ही किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या सूचना परिवार को उपलब्ध कराई गई।
परिवार का कहना है कि यदि पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त किए बिना दूसरी शादी की गई है तो यह गंभीर मामला है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका आरोप है कि पूजा की बीमारी का फायदा उठाकर उसके वैवाहिक अधिकारों की अनदेखी की गई है। परिवार ने शिवकुमार, उनके पिता श्यामलाल तथा संबंधित पक्ष से पूरे मामले की जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है।
कमलेश ने प्रशासन से अपील की है कि उनकी बहन पूजा के अधिकारों की रक्षा की जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि मानसिक बीमारी किसी महिला के वैवाहिक और कानूनी अधिकार समाप्त नहीं करती, इसलिए पूरे प्रकरण में न्याय मिलना आवश्यक है।
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