Friday, April 10, 2026
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पालमपुर में कटर खरीदने के दो महीने के भीतर खराब, दुकानदार ने बदलने और ठीक करने से किया इनकार, उपभोक्ता में भारी आक्रोश

पालमपुर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर क्षेत्र से एक गंभीर उपभोक्ता शिकायत सामने आई है, जहां भवारना निवासी हेमचंद्र ने आरोप लगाया है कि उन्होंने थाकुरद्वारा स्थित शिव शक्ति ट्रेडर्स से एक कटर मशीन खरीदी थी, जो खरीदने के महज एक से दो महीने के भीतर ही खराब हो गई। पीड़ित का कहना है कि मशीन खरीदते समय उन्हें बेहतर गुणवत्ता और लंबे समय तक चलने का भरोसा दिया गया था, लेकिन कुछ ही समय में मशीन ने काम करना बंद कर दिया।

प्राप्त बिल के अनुसार यह खरीदारी 7 अक्टूबर 2025 को की गई थी। बिल में मशीन की कीमत लगभग 38 हजार 550 रुपये दर्ज है। हीमचंद्र का आरोप है कि इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद उन्हें खराब और संभवतः पुराना या एक्सपायरी सामान थमा दिया गया।

पीड़ित हीमचंद्र ने बताया कि जब वह मशीन को लेकर दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से उसे बदलने या मरम्मत करने की बात कही, तो दुकान संचालक ने साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि दुकानदार ने अभद्र भाषा में कहा कि हम न तो इसे बदलेंगे और न ही ठीक करेंगे, जो आपसे करते बने वह कर लीजिए।

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है। आसपास के कुछ लोगों का कहना है कि संबंधित दुकान पर पहले भी पुराने और खराब सामान बेचने की शिकायतें सामने आती रही हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि दुकान में एक्सपायरी और दोषपूर्ण सामान रखा जाता है, जिसे ग्राहकों को बेच दिया जाता है।

उपभोक्ताओं का कहना है कि जब कोई ग्राहक शिकायत लेकर पहुंचता है तो उसे संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता। इस मामले ने क्षेत्र में दुकानदारों की जवाबदेही और उपभोक्ता अधिकारों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी ग्राहक को खरीद के तुरंत बाद उत्पाद में खराबी मिलती है और दुकानदार उसे बदलने या ठीक करने से मना करता है, तो यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर मामला बन सकता है। पीड़ित उपभोक्ता जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है और बिल के आधार पर कानूनी कार्रवाई भी संभव है।

अब देखना यह होगा कि प्रशासन और उपभोक्ता विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या पीड़ित को न्याय मिल पाता है।

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