Wednesday, October 15, 2025
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बांदा: नायब तहसीलदार की कथित मिलीभगत में प्रार्थिया की भूमि पर अवैध कब्जा

बांदा, 7 अगस्त 2025: थाना जसपुरा, तहसील पैलानी, जिला बांदा के ग्राम रामपुर निवासी श्रीमती कुसमा पत्नी नत्थू ने अपने प्रार्थना पत्र में गंभीर आरोप लगाया है कि उनकी भूमिधरी भूमि पर नायब तहसीलदार पैलानी श्री वेद प्रकाश की मिलीभगत से जबरिया अवैध कब्जा कराया गया।

प्रार्थिया ने बताया कि गाटा सं. 2284, 2283 और 2282 की हदबंदी व पत्थरगडी दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को कर दी गई थी। तहसीलदार के आदेश के अनुसार गड़े पत्थर किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नहीं हटाए जा सकते थे। बावजूद इसके, ग्राम रामपुर के रामबली पुत्र तेजवा और नीलू पुत्र रामबली ने नायब तहसीलदार के निर्देश पर जेसीबी मशीन से पत्थर उखाड़कर भूमि पर कब्जा कर लिया।

कुसमा देवी ने यह भी आरोप लगाया कि रामबली पाल की गाटा संख्या 2286 पर कोई निजी भूमि दर्ज नहीं है। यह भूमि नवीन पत्री श्रेणी-51 में दर्ज सरकारी जमीन है, लेकिन आरोपियों ने जबरिया उस पर मकान खड़ा कर लिया और अब प्रार्थी की भूमिधरी जमीन पर भी कब्जा कर लिया है।

पीड़ित परिवार ने बताया कि इसी विवाद के चलते पहले भी रामबली पुत्र नीलू ने प्रार्थी नत्थू पर कुल्हाड़ी से सिर पर हमला किया था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

कुसमा देवी का कहना है कि जब उन्होंने और उनके परिवार ने विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। परिवार भयभीत है। उन्होंने उपजिलाधिकारी और थाना पैलानी में कई बार शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने की भी बात कही।

प्रार्थिया ने मुख्य सचिव और कार्यालय आयुक्त, चित्रकूटधाम मंडल, बांदा से तत्काल कमेटी बनाकर जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही भूमि पर पूर्ववत पत्थरगडी कराए जाने का भी अनुरोध किया है।

मुख्य बिंदु:

थाना जसपुरा, तहसील पैलानी, जिला बांदा का मामला।

प्रार्थिया की भूमि में जबरिया अवैध कब्जा।

नायब तहसीलदार की कथित मिलीभगत पर सवाल।

रामबली पाल की गाटा संख्या 2286 सरकारी भूमि (नवीन पत्री श्रेणी-51) बताई गई।

पहले भी रामबली पुत्र नीलू द्वारा नत्थू पर कुल्हाड़ी से हमला।

परिवार को जान से मारने और झूठे मुकदमे की धमकी।

तत्काल कानूनी कार्रवाई और भूमि पर पूर्ववत स्थिति बहाल करने की मांग।

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