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एक्टर सैफ अली खान को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, पुश्तैनी संपत्ति विवाद पर 25 साल पुराना फैसला रद्द, जानिए मामला

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एक्टर सैफ अली खान को जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ये पूरा मामला भोपाल में स्थित पुश्तैनी संपत्ति को लेकर है। बाकी वारिसों ने संपत्ति बंटवारे की मांग की है।भोपाल नवाब हमीदुल्ला खान की पुश्तैनी संपत्ति को लेकर चल रहे लंबे समय से विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने भोपाल ट्रायल कोर्ट के 25 साल पुराने फैसले को रद्द करते हुए मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है।

सैफ अली खान की परदादी से जुड़ी ये संपत्ति
इस आदेश से अभिनेता सैफ अली खान को कानूनी झटका लगा है। क्योंकि यह संपत्ति उनकी परदादी साजिदा सुल्तान से जुड़ी है, जिन्हें पहले ही पूरी पैतृक संपत्ति दे दी गई थी।

संपत्ति विवाद पर नया फैसला सुनाए ट्रायल कोर्ट
हाई कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि ट्रायल कोर्ट एक साल के भीतर इस संपत्ति विवाद की सुनवाई पूरी कर नया फैसला सुनाए। यह मामला नवाब हमीदुल्ला खान के अन्य वारिसों की उस अपील से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति का न्यायसंगत बंटवारा मांगा है।

संपत्ति के अन्य वारिसों ने कोर्ट में दी चुनौती
उल्लेखनीय है कि नवाब की बड़ी बेगम की बेटी साजिदा सुल्तान को ट्रायल कोर्ट ने संपूर्ण पैतृक संपत्ति दे दी थी, जिसे अब अन्य वारिसों ने चुनौती दी है।

नए फैसले से तय होगा किसे और कितनी संपत्ति मिलेगी?
हाई कोर्ट के वकील हर्षित बारी ने कहा कि अब इस विवाद की दोबारा सुनवाई होगी और नया फैसला तय करेगा कि नवाब की अरबों की संपत्ति का हक वास्तव में किसे और कितना मिलना चाहिए।

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